नई दिल्ली राष्ट्रपति मान्यवर रामनाथ कोविंद ने आम पार्टी को बड़ी राहत देते हुए उसके 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है दरअसल कथित लाभ के पद पर मामले में विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी राष्ट्रपति का यह फैसला चुनाव आयोग की राय पर आधारित है 2017 मार्च में विवेक गर्ग ने राष्ट्रपति के समक्ष आप के 11 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की अर्जी दी थी गर्ग का कहना था कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत सुमित इन विधायकों ने 11 जिलों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनकर दोहरे लाभ का पद लिया है मामला चुनाव आयोग के पास भेजा गया आयोग ने अगस्त में इस पर अपनी राय देते हुए कहा था कि विधायक रहते आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सह अध्यक्ष बनना उनकी योग्यता का आधार नहीं है क्योंकि उन्हें वेतन भत्ते कार्यालय या कार की सुविधा नहीं मिली थी आयोग ने पाया कि दिल्ली विस. सदस्यता कानून के तहत विधायकों के किसी संस्थान के चेयरमैन या निदेशक का पद लेने पर उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा संपादक किसान पीड़ा न्यूज़पेपर कृष्ण पाल सिंह
<no title> आप पार्टी के 11 विधायकों की सदस्यता जाने का खतरा टला