राजस्थान कोर्ट से बेटों व ट्रक ड्राइवर को भी राहत जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान व उसके दो बेटों और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दर्ज गो तस्करी के मामले को रद्द कर दिया। अप्रैल 2017 में पहलू खान की कथित गौ रक्षकों द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी जस्टिस पंकज त्रिपाठी की एकल पीठ ने बुधवार को चारों के खिलाफ राजस्थान गोवंश संरक्षण कानून के तहत दर्ज केस और चार्जसीट को रद्द करते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो यह साबित करता हो कि गायों को मारने को ले जाया जा रहा था कोर्ट ने यह फैसला ट्रक ड्राइवर खान मोहम्मद और पहलू खान के दो बेटों की ओर से दायर याचिका पर सुनाया आरोपियों के वकील कपिल गुप्ता ने कहा कि यह आपराधिक मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है पशु बाजार की रसीद से भी पता चलता है कि गायों को डेयरी के काम के लिए खरीदा गया था
<no title>पहलू खान के खिलाफ गो तस्करी का केस रद्द